फ्यूचर ग्रुप केस, Amazon को 200 करोड़ का जुर्माना

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Amazon-Future ग्रुप सौदे अमेज़न को बड़ा झटका लगा है. इस केस में अमेज़न को अब 200 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा

मामला अमेजन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए 1,400 करोड़ रुपये के निवेश के सौदे से जुड़ा हुआ है. 

शुरुआत में इस सौदे को सभी जरूरी नियामकीय मंजूरियां मिल गई थीं

बाद में फ्यूचर रिटेल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुए सौदे को लेकर विवाद होने पर फ्यूचर समूह की एक कंपनी ने सीसीआई से मंजूरी वापस लेने की मांग की थी 

सीसीआई ने दिसंबर 2019 में जारी आदेश में अमेजन-फ्यूचर डील को सस्पेंड किया था. अमेजन ने सीसीआई के उक्त आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी.

अब NCLAT ने Amazon-Future सौदे में सोमवार को अपना आदेश जारी कर दिया है जिसमे अमेज़न को दिनों के अंदर 200 करोड़ रूपये हर्जाने के रूप में देने होंगे

एनसीएलएटी ने इस मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने को कहा है.

एनसीएलएटी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को भी बरकरार रखा गया है 

एनसीएलएटी ने कहा कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नही दी 

बंद हो चुके रिटेल स्टोर चेन बिग बाजार का संचालन फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ही करती थी

अमेजन के पास अब बस एक विकल्प बचा है. वह एनसीएलएटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. हालांकि अभी अमेजन ने इस बारे में कुछ जाहिर नहीं किया है

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