1 जुलाई से शेयर मार्केट में पैसा नही लगा पाएंगे अगर नही किया ये काम
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अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक्स की खरीदी बिक्री करते हैं तो आपको यह खबर जरुर पढनी चाहिए
मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बदलाव किया है.
यह नियम मौजूदा डीमैट खाता धारकों पर भी लागू होता है.
अगर नियम का पालन नही किया गया तो डीमैट अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
अब स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इस बात की जानकारी दे रहे हैं.
स्टॉक्स खरीदने से पहले आपको भी इस बात की जानकारी होनी जरुरी है
इस बीच यही कोई व्यक्ति बिना KYC के शेयर खरीदता है तो ये शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे.
नए नियम के अनुसार डीमैट अकाउंट का 6 जानकारियों नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आय सीमा के साथ KYC कराना जरूरी है.
डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 जून तक केवाईसी (KYC) करानी जरूरी है. अगर आपने KYC नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा
शेयर मार्केट में फायदे के साथ नुकसान भी हो सकते हैं पूरी जानकारी के लिए
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