केंद्र सरकार कर्मचारियों को देना चाहती है हफ्ते में 3 दिन छुट्टी
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केंद्र सरकार द्वारा नौकरीपेशा लोगों के लिए नया लेबर कोड बनाया है
केंद्र सरकार चाहती है की सभी राज्य सरकारें इस लेबर कोड को लागू करें
इस लेबर कोड से कर्मचारियों की सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन हैंड सैलरी तक में असर दिखेगा.
नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं.
नए लेबर कोड में सप्ताह में चार दिन काम और तीन छुट्टी का प्रावधान किया गया है.
लेकिन कर्मचारियों के दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे. मतलब ये कि आपको 8 या 9 घंटे नहीं, 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ सकता है.
सरकार एक जुलाई से पूरे देश में नया लेबर कोड लागू करने वाली थी. लेकिन कुछ राज्य सरकारों की वजह से मामला फंस गया है.
इसके अनुसार पूरे सप्ताह भर में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे काम करने होंगे. लेकिन आपको सप्ताहिक छुट्टी तीन दिन की मिलेगी.
अब किसी भी संस्थान में लंबे समय तक की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को साल में कम से कम 240 दिन की जगह 180 दिन काम करना जरूरी होगा.
नए वेज कोड के लागू होने के बाद अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो आपका पीएफ फंड में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा.
ऐसे में पीएफ में पहले के मुकाबले अधिक पैसा जमा होगा. इस तरह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मोटी रकम मिलेगी.
इसके अलावा कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के दो दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा.
23 राज्य नए लेबर कोर्ड के कानून के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं. लेकिन बाकी के राज्यों ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है. केंद्र सरकार चाहती है कि इस लेबर कोड को सभी राज्य एक साथ लागू करें.