MP में सरकार दे रही है जेब खर्च के लिए 1500 रूपये, ऐसे करें आवेदन

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देश में नौकरियों की कमी की वजह से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है

ऐसे बेरोजगारों की सहायता के लिए सरकारों द्वारा समय-समय पर बेरोजगारी भत्ते देने की बात कही जाती है 

मध्यप्रदेश की सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है 

मध्यप्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को सरकार हर महीने 1500 रूपये देगी

इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ कोई भी व्यक्ति तीन साल तक ले सकता है.

ध्यान रहे की अगर आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको सिर्फ एक महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

लेकिन यदि आप  रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 3 महीने तक इसका लाभ ले सकते हैं. 

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, 12वीं की मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी.

इस स्कीम का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे. 21 साल 35 साल के युवा इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन भी आवेदन के लिए आपको आधिकारिक बेवसाइट http://mprojgar.gov.in पर जाना होगा.